CM Vivha Shagun Yojana: बेटी की शादी के लिए मिलेंगे 51 हजार रुपए, जल्दी के इस योजना के लिए आवेदन 

CM Vivha Shagun Yojana:  समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है, जिसमें सरकार शादी की उम्र होने पर लड़की को 51000 की नकद सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन पत्र शुरू हो गए हैं। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके परिवारों को सशक्त बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े ताकि शादी का खर्च कम हो और परिवार आराम से शादी कर सके। सरकार लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होने पर 51000 तक की नकद सहायता प्रदान कर रही है, जिसके लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। लड़की ने कम से कम दसवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी की हो। इसके अलावा वह राजस्थान की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए लाभ

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए राज्य सरकार लड़कियों को शादी के समय 31000 से 41000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है। इसमें अगर लड़की 10वीं पास कर लेती है तो उसकी शादी पर 41000 रुपये दिए जाते हैं और अगर लड़की अनपढ़ है तो उसे 31 हजार रुपये की सहायता मिलेगी, वहीं अगर लड़की 12वीं पास कर लेती है तो सरकार सीधे बैंक खाते में 51 हजार रुपये की राशि प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, लड़की की जन्म तिथि, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, स्व-सत्यापित घोषणा पत्र जिसमें दहेज न लेने का घोषणा पत्र हो, होना चाहिए।

प्रधानमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना है। इसमें आवेदन पत्र SSO पोर्टल के माध्यम से भरना है जहाँ आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है जहाँ आपके परिवार और मुखिया के अनुसार सदस्यों के नाम दिखाई देंगे। जिस नाम से आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उसका चयन करें और OTP से उसे सत्यापित करें। अब आगे की प्रक्रिया के लिए पूरा दस्तावेज़ अपलोड करें और फाइनल सबमिट पर क्लिक करें और आवेदन का सुरक्षित प्रिंटआउट लें।

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